प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसे 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।
PM-SYM योजना की प्रमुख विशेषताएँ:
1. पात्रता:
आयु: 18 से 40 वर्ष
मासिक आय: ₹15,000 से कम
ईपीएफओ (EPFO), ईएसआईसी (ESIC) या एनपीएस (NPS) के सदस्य नहीं होने चाहिए
आधार कार्ड और बचत बैंक खाता होना आवश्यक
2. पेंशन लाभ:
60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन सुनिश्चित
यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा
3. योगदान:
मासिक योगदान ₹55 (18 वर्ष की उम्र में) से ₹200 (40 वर्ष की उम्र में) तक सरकार भी उतनी ही राशि पेंशन फंड में योगदान देगी
4. आवेदन प्रक्रिया:
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ पंजीकरण कराएं
LIC या PM-SYM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करें
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना में इस प्रकार करें जमा:
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना में निवेश 18 वर्ष की आयु से शुरू किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से इसमें निवेश करता है, तो उसे प्रति माह ₹55 जमा करने होंगे। 29 वर्ष की उम्र में, उसे ₹100 प्रति माह जमा करने होंगे। निवेश के अनुसार पेंशन प्रदान की जाएगी।
यह योजना स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके भविष्यके लिए सुरक्षित करने में मदद करती है।
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